छत्तीसगढ़ सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला: पदोन्नति योजनाएं बंद, अब लागू होगी समयमान वेतनमान व्यवस्था

छत्तीसगढ़ सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला: पदोन्नति योजनाएं बंद, अब लागू होगी समयमान वेतनमान व्यवस्था

छत्तीसगढ़ अपडेट: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों के हित और वेतन व्यवस्था में एक बहुत बड़ा और प्रशासनिक बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, राज्य में लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की पदोन्नति आधारित वेतनमान योजनाओं को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

​अब इसके स्थान पर वित्त विभाग की 'समयमान वेतनमान व्यवस्था' (Samayman Vetanman System) को लागू किया जाएगा। सरकार का यह कदम अलग-अलग विभागों में चल रही वेतन उन्नयन व्यवस्थाओं को एक समान ढांचे में लाने की कोशिश माना जा रहा है।

​9 जून 2026 को जारी हुआ नया आदेश

​सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 9 जून 2026 को यह आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। इस नए नियम के तहत कई विभागों की विशेष पदोन्नति वेतनमान योजनाओं की प्रभावशीलता 31 मार्च 2026 से समाप्त मानी जाएगी।

​इस आदेश से प्रभावित होने वाले प्रमुख संवर्गों में शामिल हैं:

  • ​शिक्षक (Teachers)
  • ​सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी
  • ​विभिन्न निर्माण विभागों के उपअभियंता (Sub-Engineers)
  • ​वन विभाग के वनक्षेत्रपाल (Rangers)

​यह कड़ा निर्देश शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत CEO को भेजकर कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।

​नए और पुराने कर्मचारियों पर क्या होगा असर?

​सरकार ने इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कर्मचारियों को दो अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है:

​1. 31 मार्च 2026 के बाद नियुक्त नए कर्मचारियों के लिए नियम

  • केवल समयमान वेतनमान: 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद नियुक्त होने वाले सभी शासकीय कर्मचारियों को केवल वित्त विभाग के अंतर्गत आने वाली समयमान वेतनमान योजना का ही लाभ मिलेगा।
  • पुरानी योजनाएं बंद: इन नए कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की पुरानी पदोन्नति आधारित विशेष योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा।

​2. पुराने कर्मचारियों को मिलेगा 'विकल्प चुनने का मौका'

​जो कर्मचारी 31 मार्च 2026 तक सेवा में नियुक्त हो चुके हैं, उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है।

  • एक विकल्प का चयन: पुराने कर्मचारियों को 'पदोन्नति वेतनमान' और 'समयमान वेतनमान' में से किसी एक व्यवस्था को चुनने का अवसर (Option) मिलेगा। कर्मचारी अपने लिए जो भी व्यवस्था अधिक लाभकारी समझे, उसका चयन कर सकते हैं।
  • दोनों लाभ एक साथ नहीं: स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी को दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं दिया जाएगा।

​> ⚠️ महत्वपूर्ण नोट: एक बार चुना विकल्प बदला नहीं जा सकेगा

​सरकार ने साफ तौर पर चेताया है कि कर्मचारी द्वारा चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय (Final and Irreversible) होगा। भविष्य में उच्चतर वेतनमान का लाभ भी इसी चुने गए विकल्प के आधार पर तय होगा।


​विकल्प चुनने की समय-सीमा (Deadline):

  • ​कर्मचारियों को इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के पास लिखित में प्रस्तुत करना होगा।
  • ​यदि कोई कर्मचारी तय समय के भीतर अपना विकल्प जमा नहीं करता है, तो यह मान लिया जाएगा कि वह पुरानी पदोन्नति योजना में ही बने रहना चाहता है। निर्धारित अवधि बीतने के बाद किसी भी आवेदन या विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा।
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  • छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के लिए पदोन्नति आधारित वेतनमान योजनाएं समाप्त कर समयमान वेतनमान व्यवस्था लागू कर दी है। जानिए नए और पुराने कर्मचारियों पर इसका क्या असर होगा।